SC refuse to lift ban on firecracker sale in Delhi NCR
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक लगी रोक के खिलाफ व्यापारियों की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने पटाखे फोड़ने पर रोक नहीं लगाई है और जो पटाखे बिक चुके हैं उन्हें फोड़ा जा सकेगा। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई की।
बता दें कि याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से उसके 9 अक्टूबर के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। व्यापारियों ने बुधवार को अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि वे पटाखे खरीदने में काफी पूंजी लगा चुके हैं और यदि प्रतिबंध जारी रहा, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी।